भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ शहरी विकास मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में इस समय एक निदेशक, एक उप निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक तैनात हैं तथा दो आशुलिपिक कार्यरत हैं।
हिंदी प्रभाग द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले कार्य
अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद जिसमें संसद में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री, वार्षिक रिपोर्ट, परिणामी बजट, बजट अनुदान, संसदीय स्थायी समिति, तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों के दस्तावेज, मंत्रिमंडल के लिए नोट, करार, समझौता ज्ञापन, साधारण आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, रिपोर्ट इत्यादि शामिल है।
शहरी विकास मंत्रालय एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का प्रत्येक तिमाही में नियमित आयोजन, प्रगति की समीक्षा करना एवं हिंदी का प्रयोग करने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए उपाय करना।
शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष के दौरान कम से कम 2 बैठकें आयोजित करना एवं बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन
मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रुप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना।
शहरी विकास मंत्रालय के तत्वावधान में शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, दोनों, के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए संयुक्त रुप से राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन।
कार्यालय में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन करना
राजभाषा विभाग की हिंदी टिप्पण तथा आलेखन योजना को लागू करना
राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत दोनों मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिसूचित करना।
राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशासन अनुभाग द्वारा हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि तथा टाइिपंग के प्रशिक्षण के लिए नामित कराना।
राजभाषा विभाग को मंत्रालय में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित आवधिक रिपोर्टें (तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आदि) भेजना एवं ऐसी ही रिपोर्टें अधीनस्थ कार्यालयों से मंगाना और समीक्षा करना
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले राजभाषायी निरीक्षणों के आयोजन को सफल बनाने एवं में निरीक्षण प्रश्नावली तैयार करने में सहयोग देना। एवं दिए गए आश्वासनों की निर्धारित समयावधि में पूरा करने के संबंध में निगरानी करना