भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 41 में केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के गठन और संरचना की व्यवस्था है।
केन्द्रीय सरकार ने 20 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं.ओ-17024/429/2017-एच के द्वारा केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (सीएसी) की स्थापना की। केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की पहली बैठक 14 मई, 2018 को आयोजित की गई थी।
अधीनियम की धारा 42 के अधीन यथा-सूचीबद्ध केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के कार्य निम्नानुसार हैं:-