महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत कागजी रूप में या समिति के प्रमुख को ई-मेल भेजकर की जा सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी से कर सकती है।
शी-बॉक्स के लिए ऑनलाइन लिंक - ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली