शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं के लिए सांस्थानिक ऋण प्रदान करने के लिए इस मिशन में मांग आधारित कार्यक्रम के रूप में ऋण आधारित सब्सिडी घटक का कार्यान्वयन किया जाएगा ।
ब्याज सब्सिडी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों के ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दी जायेगी, इससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्त (ईएमआई) कम हो जायेगी । ब्याज सब्सिडी का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की गणना 9 प्रतिशत की छूट दर से की जाएगी ।
ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लाभार्थी जो बैंक, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसे संस्थानों से आवास ऋण लेना चाहते हैं, 20* वर्ष की अवधि के लिए या ऋण की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे।
ऋण संबंद्ध सब्सिडी 6 लाख रूपए तक की ऋण राशि के लिए उपलब्ध होगी और 6 लाख रूपए से अधिक ऋण, यदि कोई है, तो, वह गैर-रियायती दर पर होगा। ऋण सम्बद्ध सब्सिडी नए निर्माण और संवर्धन आवास के रूप में मौजूदा आवास में अतिरिक्त कमरों, रसोई घर, शौचालय इत्यादि के लिए प्राप्त आवास ऋण हेतु उपलब्ध होगी। मिशन के इस घटक के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे आवासों का फर्शी क्षेत्र ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हेतु क्रमश: 30 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर तक होना चाहिए ताकि इस ऋण संबंद्ध सब्सिडी का लाभ उठाया जा सके। लाभार्थी अपने विवेक पर इससे अधिक क्षेत्र का आवास बना सकता है परन्तु ब्याज सहायता केवल पहले 6 लाख रूपए तक ही सीमित होगी।
एमआईजी* के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम
नए शुरू किए गए एमआईजी के लिए सीएलएसएस में एमआईजी में दो आय समूह अर्थात 6,00,001 से 12,00,000 (एमआईजी-।) तथा 12,00,001 रू0 से 18,00,000 रू0 (एमआईजी-।।) प्रति वर्ष शामिल हैं । एमआईजी-। में 9 लाख रू0 तक की ऋण राशि पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है जबकि, एमआईजी-।। में, 12 लाख रू0 तक की ऋण राशि पर 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है । ब्याज सब्सिडी की गणना अधिकतम 20 वर्ष की ऋण अवधि अथवा वास्तविक अवधि जो भी कम हो, के लिए 9 प्रतिशत एनपीवी की दर से की जाएगी । 9 लाख रू0 और 12 लाख रू0 से अधिक का आवास ऋण गैर सब्सिडीकृत दर पर होगा ।
एमआईजी के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम में आवास के अधिग्रहण/ निर्माण (पुनर्खरीद सहित) के लिए आय की पात्रता के अनुसार 90 वर्ग मीटर और 110 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र हेतु सहायता दी जाएगी ।
आवास और नगर विकास कारपोरेशन (हुडको) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को ऋणदाता संस्थाओं को इस सब्सिडी का वितरण करने और इस घटक की प्रगति की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय नॉडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में चयनित किया गया है । मंत्रालय भविष्य में अन्य संस्थाओं को सीएनए के रूप में अधिसूचित कर सकता है ।
इस मिशन के अंतर्गत, लाभार्थी केवल एक घटक के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं ।
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया दिशानिर्देशों पर वेबसाइट खंड को देंखे ।
*1.01.2017 से प्रभावी ।